बिलासपुर। 9 अगस्त को नाबालिक लड़की के भाई द्वारा थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 8 अगस्त को उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन, जो कि नाबालिग है बिना बताए घर से कहीं चली गई है। नाबालिग लड़की के भाई द्वारा अपहरण की आशंका व्यक्त करने पर थाना सरकंडा में धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा तत्काल अज्ञात आरोपी एवं अपहृता का पता तलाश कर आरोपी की धरपकड़ करने तथा नाबालिग लड़की की बरामदगी करने के निर्देश प्राप्त हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सरकंडा निमिषा पांडे के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा शनिप कुमार रात्रे के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी गई।
आरोपी एवं नाबालिग लड़की का लगातार पता तलाश की जा रही थी। किंतु आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। किन्तु पुलिस ने आरोपी एवं अपहृता की पता तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी, आरोपी व अपहृता के पता तलाश दौरान ग्राम सेवती से आरोपी हरीश कुमार लहरें उर्फ बिल्ला पिता मुन्ना लहरें उम्र 20 साल साकिन चिल्हाटी नालापारा के पास सरकंडा बिलासपुर के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया।
महिला अधिकारी से नाबालिग लड़की का कथन कराया गया जो आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करना अपने कथन में बतायी। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 363 366 376 भारतीय दंड विधान की एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4 का सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है ।
आरोपी की गिरफ्तारी एवं संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शनिप कुमार रात्रे, सहायक उपनिरीक्षक शारदा सिंह, सुनीता अजगल्ले एवं आरक्षक आशीष राठौर, सोनू पाल, प्रमोद सिंह, बलवीर सिंह, लगन खांडेकर, देवेंद्र दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।