रायपुर… बिलासपुर और कोरबा कलेक्टर ने बैंड पार्टी, धुमाल ग्रुप को अनलॉक कर दिया है। संडे लॉकडाउन को लेकर भी बुधवार शाम एक अहम आदेश जारी किया गया। हालांकि ये छूट कुछ शर्तों के साथ जारी की गई है । बिलासपुर में संडे पूरे दिन अनलॉक रहेगा। वहीं कोरबा में दोपहर 2 बजे तक ही लॉकडाउन में छूट दी गई है। जिलों में बैंड का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे मगर सिर्फ 10 लोगों की टीम ही परफॉर्म करेगी। रात 10 बजे के बाद बैंड या धुमाल को इस्तेमाल नहीं होगा। इस रिपोर्ट में समझिए कि संडे अनलॉक और बैंड बाजे के इस्तेमाल को लेकर क्या छूट दी गई जिला प्रशासन द्वारा।
संडे के दिन ये सब खुलेंगे
• दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स खुलेंगे।
• पान बीड़ी, सिगरेट के ठेले गुमटी, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी ।
• सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।
• शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।
कोरबा में दोपहर दो बजे बाजार और दुकानों को खुला रखने की अनुमति होगी। अब के बाद सड़कों पर पुलिस का पहरा होगा। पेट्रोलिंग टीम सभी दुकानों और बाजारों को बंद करवाएगी। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन की दुकान, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर सप्लाई और दूध की सप्लाई के अलावा फल सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। अगर कोई शादी का कार्यक्रम है तो मैरिज हॉल और होटल अपनी सर्विस देंगे इसके अलावा कोई भी शॉप या ऑफिस संडे को नहीं खोला जाएगा बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
बैंड और धुमाल को लेकर ये हैं शर्तें
• बैंड वालों के साथ सड़क पर नाचते हुए बारात पर प्रतिबंध है, क्योंकि बैंड सार्वजनिक सड़क पर नहीं बजाया जा सकेगा।
• बैंड का इस्तेमाल सिर्फ कार्यक्रम वाली जगह पर ही होगा
• रात 10 बजे के बाद बैंड या धुमाल नहीं बजाया जा सकेगा।
• जिस जगह पर बैंड का इस्तेमाल होगा उससे पहले थाना प्रभारी को इसकी सूचना थाने में जाकर देनी होगी।
• धुमाल / ब्रास बैंड में बाजा बजाने वालों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा। आपस में 6 फीट क दूरी रखनी होगी ।
अभी भी इन पर रोक, रात का लॉकडाउन जारी
स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क, थीम पार्क, सामूहिक भीड़ वाली जगह जैसे चौपाटी, स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद हैं। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स ही रह सकेंगे। कोचिंग क्लास भी बंद। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर रोक।