रायपुर. Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से ‘महतारी वंदन योजना’ लागू हो जायेगी। इस योजना के तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1 हजार रुपए मिलेंगे यानी सालाना 12 हजार रुपए की राशि डीडीबी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने लिए पात्र महिलाएं राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के लिए जारी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाईल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते है। इसके अलावा आवदेन के लिए और ऑप्शन दिए गए है। जो इस प्रकार है।
– आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।
– ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।
– बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से।
– आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
– नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से।
आवेदन करने का माध्यम –(Mahtari Vandan Yojana)
> योजना के ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे।
> आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।
> ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।
> बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से।
> आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
> नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से।
आवेदन करने की प्रक्रिया- (Mahtari Vandan Yojana)
> आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
> आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।
> प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा Online की जाएगी।
> प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी। यह पावती पोर्टल एवं मोबाइल ऐप से सीधे SMS द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त हो जाएगी।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज- (Mahtari Vandan Yojana)
> स्व. सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो।
> स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़। (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/ मतदाता पहचान-पत्र)।
> स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।
> स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)
> विवाह का प्रमाण-पत्र/ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ –
> विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
> परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी/वार्ड /ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
> जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय-पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस। (इनमें से कोई एक)
> पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति।
> स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र।
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