महासमुंद। थाना सरायपाली केे अपराध क्रमांक 68/08 धारा 376 (2) G भादवि गैंगरेप के आरोपियों उत्तम गांड़ा पिता मोहन लाल गांड़ा (उम्र 28 वर्ष) निवासी जोगीडीपा थाना सरायपाली एवं अन्य एक के विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई थी।
प्रकरण में दिये गये उक्त निर्णय के विरुद्ध दण्डित बंदी उत्तम गांड़ा द्वारा उच्च न्यायालय में अपील किया गया था। जहां निर्णय उक्त आरोपी के विरूद्ध आया था। इसी बीच बंदी पुलिस परेड ग्राउण्ड रायपुर से जेल अभिरक्षा से 25.01.2009 को फरार हो गया है। न्यायालय द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु जिला महासमुन्द पुलिस को निर्देशित किया गया था। जिसकी पतासाजी महासमुन्द पुलिस द्वारा की जा रही थी। पंरतु शातिर अपराधी लगातार पिछले बारह सालों से भेष और जगह बदल बदल कर रह रहा था। पुलिस ने मुखबिरों को लगा रखा था। पुलिस को अपराधी के दिल्ली के नोएडा में एक सीमेंट कंपनी मे नौकरी करने की सूचना मिली।
उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के निर्देश पर एक टीम उक्त आरोपी के गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया था। पुलिस की टीम ने उक्त आरोपी उत्तम गांडा पिता मोहन लाल गांड़ा (उम्र 40 वर्ष) निवासी जोगीडीपा थाना सरायपाली को दिल्ली के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त आरोपी एक सीमेंट कंपनी में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उक्त कहावत को अपराधी कितना भी शातिर हो एक न एक दिन कानुन के सिकंजे में आना ही होता है सिद्ध कर दिया है। उक्त आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां विविवत् अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर साहू के निर्देशन में सायबर सेल महासमुन्द थाना सरायपाली व चौकी टुहलु स्टाफ द्वारा की गई है।