महासमुंद। जिले में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में जिले की सीमाएं सील रहेंगी। केवल मेडिकल के दुकानों को अपने समय पर खोलने की अनुमति होगी। वहीं पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, बैंक, ई-पास धारी को पेट्रोल-डीजल देंगे।
इसके अलावा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक डेयरी की दुकानें खुले रहेंगे। पशु-चारा की दुकानों को भी सुबह 6 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल सभी बंद रहेंगे। सभी शासकीय एवं निजी बैंक भी इस अवधि में बंद रहेंगे।
एटीएम और अस्पतालों की सेवा रहेगी जारी। जिले के सभी देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें भी इस अवधि में बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में जिले की सीमाएं सील रहेंगी। इस बाबत कलेक्टर डोमन सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश-