सूरजपुर..(पारसनाथ सिंह)..जिले में 1091 से अधिक कोरोना वायरस (COVID-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन औषतन 40 की संख्या पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु जिला-सूरजपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता. 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 40 सहपठित एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रणवीर शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सूरजपुर द्वारा निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया गया है :
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 सूरजपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 22.09.2020 रात्रि 09.00 बजे से 01.10.2020 के रात्रि 09.00 बजे की अवधि हेतु लागू की जाती है तथा सूरजपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
आदेश–