जशपुर. Hit And Run Law: जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वाहन चालक संघ एवं वाहन मालिक की बैठक ली। हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराना कानून ही लागू है। कतिपय स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है। वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर, एसपी ने वाहन चालकों संघ के पदाधिकारीयों से बड़ी सरलता सी बात की। हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस करने , सावधानी से गाड़ी चलाने, नशे के हालत में वाहन न चलाएं। दुर्घटना घटने पर नजदीकी पुलिस केंद्र को सूचित करें।
वाहन चालक संघ द्वारा बताया गया कि जशपुर में किसी प्रकार का हड़ताल नहीं किया जा रहा है ट्रक सहित बसे नियमित रूप से संचालित हो रही है। कलेक्टर ने कहा कि वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में न आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने सभी वाहन चालकों को दुर्घटना से बचने के लिए नशे की हालत में गाड़ी न चलाने आग्रह किया। इसमें सभी की सहयोग की आवश्यकता है तभी दुर्घटना से बचाया जा सकता है। उन्होंने सावधानीपूर्वक गाड़ियां चलाने आग्रह किया। इस दौरान कलेक्टर आई एल ठाकुर, एसडीएम प्रशांत कुशवाहा, टीआई आर एस तिवारी एव वाहन चालक संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।