जांजगीर-चांपा। खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रतिबंध के बाद भी पीडीएस बारदानों का अवैध करने पर 500 नग बरदाना जप्त करने की कार्यवाही की गई। जप्त बारदानों को सक्ती के संग्रहण केन्द्र प्रभारी के सुपुर्द कर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है।
छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश में जारी निर्देशानुसार खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ गत 29 सितंबर को हुई वीडियों कान्फेंस में भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि कोरोना महामारी के कारण नये जूट बारदानें के उत्पादन कार्य प्रभावित होने केन्द्रों सरकार द्वारा राज्य सरकारों को मांग अनुसार नये जूट के बारदानों की आपूर्ति किया जाना संभव नही होगा। उपरोक्त स्थिति में नये जूट के बारदानों की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने के कारण खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में पी.डी.एस.बारदानों में धान खरीदी किए जाने का निर्देश दिया गया है। जिसके लिए बारदानों की खरीदी ,बिक्री एवं निजी उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पी.डी. बारदाना का छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(11) के तहत् संकलन किया जा रहा है। इस तारतम्य में आज सहायक खाद्य अधिकारी, मनोज त्रिपाठी, वर्षा नेताम, कमल अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक संतोष कंवर द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी.12 ए एक्स- 3490 ,चालक राकेश कुमार राठौर से 500 नग पी.डी.एस बारदाना वर्ष 2019-20 का अवैध परिवहन पाये जाने के कारण वाहन सहित 500 नग जप्त कर बारदानों को संग्रहण केन्द्र सक्ती के प्रभारी के सुपुर्द किया गया। प्रकरण में दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।
समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में पी.डी.एस. बारदानों की खरीदी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। पी.डी.एस बारदानों की खरीदी बिक्री करते पाये जाने पर क्रेता, परिवहनकर्ता, दुकान संचालक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के साथ परिवहन किये जा रहे वाहन को भी राजसात करने हेतु प्रस्तावित किया जावेगा।