अवैध गैस रिफलिंग करने के मामले में दो के खिलाफ अपराध दर्ज

अम्बिकापुर

गांधीनगर पुलिस ने नमनाकला स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध रूप से किये जा रहे गैस रिफलिंग के दौरान गैस सिलेण्डरों में लगी आग के बाद गैस रिफलिंग का काम कर रहे शंकरगढ़ क्षेत्र के भागवतपुर निवासी हीरू पैकरा पिता सहदेव पैकरा व गैस डिलेवरी का करने वाले अखिलेश सिन्हा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3,7 के तहत अपराध दर्ज कर घटनास्थल से कुल 24 नग गैस सिलेण्डर जिसमें 19 किलो का पांच भरा व 4 खाली, 14 किलो के 5 भरा व 9 खाली तथा 5 केजी का खाली गैस सिलेण्डर शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से 46 नग गैस ढक्कन, 3 नग पीतल के पाईप सहित अन्य सामान जप्त किया है।

गौरतलब है कि मंगलवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नम्बर एलआईजी 55 में रहने वाले अखिलेश सिन्हा जो एचपी राजा गैस एजेंसी में उनका आटो चलता है और वे खुद गैस होम डिलेवरी का काम करते हैं। इनके साथ भगवतपुर शंकरगढ़ का रहने वाला हीरू पैकरा भी कार्य करता है। गैस रिफलिंग के दौरान ही गैस लीकेज हुआ और आग पकड़ लिया, जिससे एक कर्मचारी झुलस गया था। जिस जगह पर आग लगी थी वहां 25 से 30 बड़े-छोटे गैस सिलेण्डर रखे हुये थे, उसमें भी आग पकड़ ली थी। गैस सिलेण्डर में व युवक के शरीर में लगी आग को देख मोहल्लेवासियों ने युवक के शरीर में आग लगा देख किसी तरह बुझाया था।