बिलासपुर. HC ने CGPSC के सिविल जज परीक्षा और परिणाम को निरस्त कर दिया है..इसके साथ ही HC ने PSC को दोबारा पहले परीक्षा दिए उन्ही छात्रों का बिना फीस लिए..फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है..
इस परीक्षा के ख़िलाफ़ लगी याचिका में बताया गया था कि मई 2019 में PSC द्वारा ली गई..परीक्षा में आधे से ज्यादा पश्नो में गलतियां हैं.. जिसके बाद आधा दर्जन से अधिक परीक्षार्थियों ने अधिवक्ता राकेश पांडेय के माध्यम से HC में याचिका लगाई थी.. जिसपर सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए HC ने सिविल जज परीक्षा को लेकर ये बड़ा आदेश दिया है..