बलरामपुर-रामानुजगंज
जिला मुख्यालय से पांच किलो मीटर दूर ग्राप पंचायत ओबरी के आश्रित ग्राम सेंमली में निर्माणाधिन कलेक्ट्रोरेट बिल्डिंग के समीप एक ही जमीन को फर्जी तरीके से बेचे जाने का मामला सामने आया है । जिला बनने के बाद सन् 1974-75 के पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री पर कलेक्टर द्वारा रोक लगाया गया है और भू – अभिलेख द्वारा उक्त जीमन को सेटलमेंट का जमीन ( 1954-55) का पट्टा दर्शा कर शासकीय दस्तावेजों में गड़बडी कर अम्बिकापुर रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्ट्री कराने का अरोप है। जिसकी लिखित शिकायत सरगुजा कमिश्नर , बलरामपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की गई है।
ग्राम पंचायत ओबरी के आश्रित ग्राम सेमली में शंभू गुप्ता पिता स्वर्गीय मुरलीधर गुप्ता ने तिलस्पति देवी से 16 जून 2010 को खसरा नम्बर 44/1 रकबा 0.72 हेक्टेयर की बिक्री तीन लाख में तया हुआ था और उक्त भूखंड का बिक्रीनामा एवं इकारनामा तैयार करवाकर तिलस्पति देवी को नगद दो लाख रूपये का भुगतान कर दिया था और शेष राशि एक वर्ष कं अंदर भुगतान करने का सौदा तय हो गया था ।और उक्त भूमि पर शंभू गुप्ता काबिज भी हो गया था । लेकिन कुछ दिनों बाद तिलस्पति के द्वारा उक्त जमीन को बेचने के बातों से मुकरने के बाद शंभू गुप्ता द्वारा रामानुजगंज न्यायालय में अपील किया गया था जो कि पिछले चार वर्षाें से न्यायलय विचाराधीन है। दलालों ने उक्त भूमि को गुड््डू घसिया पिता कलेश्वर , सेमली , प्रभाकर मुखर्जी , पिता रंजीत मुखर्जी तातापानी को फर्जी 22 बिन्दुओं के माध्यम से उन्हें जमीन बेच दिया । जिसके जानकारी शंभू गुप्ता को होने के बाद शंभू गुप्ता के द्वारा 19 सितंबर 2014 को शंभू गुप्ता के द्वारा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को फर्जी तरीके से जमीन बेचे जाने की जानकारी देते हुए उक्त मामले पर कार्यवाई करने आवेदन दिया गया था ।जबकि उक्त तिथि में नव निर्मित बलरामपुर जिला कलेक्टर ने ग्राम ओबरी , सेमली , अधौरा , भनौरा में जमीन बिक्री पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी और इसी समय भूखंड़ 44/1 जमीन की फर्जी 22 बिन्दु बनाकर दो लोगों को तिलस्पति द्वारा बेच दिया गया था ।
वहीं इस पूरे मामले में बलरामपुर पुलिस ने उक्त हल्का नम्बर के पटवारी से पूछताछ की और पुलिस के जांच के दौरान हल्का नम्बर 11 के पटवारी लक्ष्मी खलखों पिता मिलियानुस खलखों ने लिखित बयान देते हुए पुलिस को बताया कि जिस बिन्दु का उल्लेख कर उक्त भूमि को बेचा गया है उस 22 बिन्दु को तैयार नहीे करना बताया और हस्ताक्षर नहीं करने की बात कही और उक्त भूमि के बिक्रीनामा को फर्जी बताया । वहीं बलरामपुर थानें में दर्ज अन्य कई मामलों में तिलस्पति बेवा करीमन के द्वारा गुड्डू घसिया को अपना पति बताया गया है। जबकि तिलस्पति बेवा करीमन ग्राम पंचायत ओबरी में विधवा पेंशन आहरण करती है। वहीं मामले की जानकारी उक्त लोगों को होने के बाद रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई । जिसकी जानकारी बलरामपुर थाने में जाकर शंभू गुप्ता के द्वारा दिया गया था और मामले की विवेचना बलरामपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोप है कि उक्त जमीन का फिर से सुनील कुमार तिवारी पिता रामयश तिवारी , ज्वाला गुप्ता, पिता रामस्वरूप गुप्ता , के नाम पर उक्त भूखंड के 62 हेक्टेयर जमीन का रजिस्ट्री कर दी गई है और उक्त भूमि पर आपत्ति हेतु पंचायत भवन ओबरी में ग्राम सचिव द्वारा ईश्तहार चस्पा किया गया है। वहीं अब इस मामले में नया मांेड़ आ गया है और ग्राम पंचायत ओबरी में उक्त मामले पर आपत्ति आवेदक द्वारा कराई गई थी पर तहसीलदार बलरापुर ने भू-खंड़ का संसोधन कर दिया है।