रायपुर. जिले में भ्रामक और अनैतिक स्वास्थ्य विज्ञापनों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) रायपुर ने इंद्रा हॉस्पिटल, अंबुजा सिटी सेंटर मॉल के पास, सद्दू को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन को नियमों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है. विज्ञापन में “हेल्थ चेकअप कराइए और मौका पाइए दुबई जाने या टू-व्हीलर जीतने का” जैसे दावे किए गए थे, जिन्हें भ्रामक और अवैधानिक माना गया है.
CMHO कार्यालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार का विज्ञापन नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नियमों के विपरीत है. NMC के रेगुलेशन 6.1.1 के अनुसार कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्य संस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीजों को लुभाने के लिए इस तरह का प्रचार नहीं कर सकती. इसके साथ ही यह विज्ञापन Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 की धारा 3 और 4 का भी उल्लंघन करता है.

स्वास्थ्य विभाग ने इंद्रा हॉस्पिटल को निर्देशित किया है कि उक्त विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और इसकी सूचना अविलंब कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत इस तरह की गतिविधियां गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं और आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.
इस मामले की जानकारी स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय छत्तीसगढ़, कलेक्टर रायपुर तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) रायपुर को भी प्रेषित की गई है.
