दंतेवाड़ा. कोरोना वायरस कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण एवं बचाव के मद्देनजर पूरे देश में लॉक डाउन घोषित है. वहीं जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील है. इसके बावजूद जिले के बड़ेबचेली तहसील अंतर्गत वोरा कैम्प किरन्दुल निवासी किशोर कुनाल सोनी पिता अशोक कुमार सोनी द्वारा दक्षिण अफ्रीकी देश इथोपिया की विदेश यात्रा कर मुम्बई से किरन्दुल आकर निवास कर रहे हैं..और इस दौरान उनके द्वारा अपने विदेश यात्रा की जानकारी छिपाया गया.
इस बारे में मुख्य नगर पालिका अधिकारी किरन्दुल को शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने सम्बन्धित का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने सहित किशोर कुनाल सोनी को होम आइसोलेशन में रहने की समझाईश दी गयी और उनके घर पर होम आइसोलेशन सम्बन्धी स्टीकर चस्पा करवाया गया. इस बीच मुख्य नगर पालिका अधिकारी किरन्दुल द्वारा 2 अप्रैल को किशोर कुनाल सोनी के घर जाकर जांच करने पर सम्बन्धित को घर पर होम आइसोलेशन में नहीं पाकर उन्हें अनावश्यक रूप से बाहर घूमते पाया गया.
अतएव सम्बन्धित का कृत्य जनस्वास्थ्य एवं जनहित के लिए अत्यंत हानिकारक है. अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी किरन्दुल द्वारा थाना किरन्दुल में किशोर कुनाल सोनी के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188,269 और 270 के तहत अपराध दर्ज कराया गया है. थाना किरन्दुल में उक्त प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है.
ज्ञातव्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत शासन द्वारा जारी नये कानून के उल्लंघन पर एक महीने का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा से दण्डित किया जायेगा. वहीं धारा 269 के तहत जानबूझकर किये गए ऐसे कृत्य जिससे जान की क्षति होने वाले किसी बीमारी को फैलाया जाये तो सम्बन्धित को छह महीने का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजा से दण्डित किया जायेगा. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 270 के तहत बीमारी को फैलाने के लिए किया गया ऐसा कृत्य जिससे जान की क्षति होने वाले किसी संक्रामक बीमारी को फैलाया जाये तो सम्बन्धित को दो साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा से दण्डित किया जायेगा.