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दालभात और मूसरचंद बघेलखंड की इस कहावत में मूसरचंद का मतलब होता है किसी काम में बाधा डालने वाला..ऐसे ही मूसरचंद का काम पुलिस ने आज उस वक्त किया जब लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम में DJ की धुन पर थिरक रहे थे। दरअसल बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा रोड डीजे पर लगाई पाबंदी के बाद भी नही dj संचालक मान रहे हैं,और ना ही डीजे की धुन पर थिरकने वाले लोग जिसको देखते हुए रविवार को अम्बिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने एक कार्यवाही करते हुए रोड dj को जप्त कर लिया है। यह रोड dj एस पी बंगला के समीप और जिला न्यायालय के एकदम करीब एक शादी समारोह में बजाया जा रहा था। इसी दौरान हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए गांधीनगर के थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल दल बल के साथ गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर के शादी घर के पास पहुंचे, जहां पर एक वैवाहिक कार्यक्रम में लोग रोड डीजे की धुन में थिरक रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले रोड dj की तेज आवाज को बंद कराया और फिर उसकी धुन पर थिरक रहे लोगों को वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इसके बाद पुलिस अमले ने dj को जप्त कर गांधीनगर थाने परिसर में खड़ा कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक़ पिछले दिनों हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य शासन ने सभी कलेक्टर और एसपी को तेज आवाज वाले यंत्र जैसे रोड dj या फिर लाउडस्पीकर का प्रयोग पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था इतना ही नहीं इस निर्देश के आलावा राज्य शासन अपने स्तर पर भी कोर्ट के इस आदेश का प्रचार प्रसार कर लोगो को जागरूक कर रहा है। लेकिन मकर संक्रांति के बाद शुरू हुई लगन में जारी वैवाहिक कार्यक्रम में लोग तेज आवाज वाले स्पीकर और रोड dj का प्रयोग करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज गांधीनगर पुलिस ने गांधी चौक के समीप स्थित दुर्गा मंदिर के शादी घर के सामने बज रहे रोड dj को जप्त कर लिया, हलाकि नियमों के मुताबिक और हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पहली बार गलती पाए जाने पर रोड dj संचालक को हिदायत दे कर छोड़ना है लेकिन अगर इस मामले में इससे पहले भी यह रोड dj का संचालक को नोटिस मिल चुकी होगी तो पुलिस ना केवल इसके dj जब्त करेगी बल्कि उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएगी साथ ही आरटीओ विभाग को पत्र लिख संबंधित dj वाहन का रजिस्ट्रेशन और परमिट भी रद्द कराने की कार्यवाही की जा सकती है।