दिवाली स्पेशल: दुकानों और रेस्टोरेंट संबंधी सारी पाबंदियों से मिली मुक्ति…अब नहीं रहेगी किसी तरह की पाबन्दी…


बिलासपुर : कोरोना संक्रमण को देखते हुए जितने भी सार्वजनिक स्थान है उन्हें खोलने पर पाबन्दी लगाई गई थी। जिसके बाद 6 अगस्त को पाबंदियों में कुछ छूट मिली थी। जिसके अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को सुबह 6 बजे से साम 8 बजे तक तथा रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी।

लेकिन अभी त्यौहार का समय आने वाला है जिसकी वजह से लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसलिए जन साधारण की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा आदेश जारी कर जिले की सीमा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन में निर्धारित समय के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है।


लेकिन सभी को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।

screenshot 20201015 1903506727902676138462229