बिलासपुर। शासन के निर्देश के बावजूद कोविड-19 मरीजों की भर्ती एवं उपचार नहीं करने पर लिंक रोड स्वर्ण जयंती नगर स्थित 100 बिस्तरों वाले आर बी अस्पताल को स्वास्थ विभाग ने लाईसेन्स निरस्तीकरण का नोटिस भेजा है। बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आरबी हॉस्पिटल को भेजे गए इस लाइसेंस निरस्तीकरण नोटिस में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि शासन द्वारा कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए समस्त शासकीय तथा निजी स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है।इस बाबत 1 सितम्बर 2020 को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिलासपुर जिले के सभी निजी अस्पतालों की बैठक कर निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों की भर्ती और उपचार करने के निर्देश दिए गए थे। आरबी हॉस्पिटल के प्रबंधकों के नाम से जारी नोटिस में आगे कहा गया है कि…स्पष्ट निर्देश के बावजूद आपके द्वारा आज तक कोविड-19 के मरीजों की भर्ती और उपचार शुरू नहीं किया गया है। सौ बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होने के बावजूद आपके द्वारा वैश्विक महामारी तथा आपदा काल में कोविड-19 के मरीजों को भर्ती एवं उपचार की सुविधा देने से स्पष्ट इनकार किया जा रहा है। ऐसा कर आपके द्वारा शासन द्वारा घोषित अत्यावश्यक सेवाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जारी लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के नियमानुसार…30 दिन पूर्व आपको सूचित किया जा रहा है। काबिलेगौर है कि कोविड-19 मरीजों की भर्ती और उपचार से कथित रूप से इनकार करने पर बिलासपुर जिले में किसी बड़े निजी अस्पताल पर यह अपनी तरह की पहली कार्रवाई कहीं जा रही है। और जैसा कि नोटिस में कहा गया है.. यह साफ है कि अगर आरबी अस्पताल शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 मरीजों की भर्ती और उपचार शुरू नहीं करता तो उस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।