बेमेतरा..राज्य सरकार के नए गाइड लाइन के बाद बेमेतरा जिले को अनलॉक कर दिया गया है..पहले इस जिले को 31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था..वही अनलॉक के लिए आज कलेक्टर ने शिव अनंत तायल ने आदेश जारी कर दिया है..जारी आदेश में सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के लिए समय निर्धारित गया है..जिसमे शराब दुकानों को खोलने का आदेश भी है!..
बता दे राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण दर 8 %कम होने पर जिले को अनलॉक करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे..जिसके बाद कलेक्टर बेमेतरा ने आदेश जारी कर दिया है..
जिले में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक स्थाई व अस्थाई व्यापारिक प्रतिष्ठान,सेलून ,ब्यूटी पार्लर ,दुकानो को खोलने की अनुमति दी गई है..रेस्टोरेंट ,ढाबा से होम डिलवरी..इसके साथ ही शाम 6 बजे तक देशी /विदेशी मदिरा दुकानों के खोलने के आदेश जारी कर दिए गए है..