अम्बिकापुर। प्रतिबंधात्मक अवधि में विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र एवं मृत्यु संबंधि कार्यक्रम में अब केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी जिसे कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में प्रदाय की गई विवाह इत्यादि के समस्त अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है।
इस अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड व एअरपोर्ट पर आने-जाने वाले व्यक्तियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास या स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही ई-पास माना जाएगा।