बिलासपुर. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. चैतन्य 18 जुलाई 2025 से सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध थे.
चैतन्य बघेल को ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित 3200 करोड़ का शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. चैतन्य को शराब घोटाले के पैसों को रियल स्टेट के कारोबार में लगाने का आरोप ईडी ने लगाया था.
वहीं चैतन्य बघेल ने ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्यवाही को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, और उनकी इस जमानत याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए जमानत दी है.
ईधर चैतन्य की जमानत होने के बाद भूपेश समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे है.
बता दे कि चैतन्य की गिरफ्तारी ने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी. आरोप-प्रत्यारोप से लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे. इस बीच खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चैतन्य से मिलने जेल गये थे. उन्होंने ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्यवाही को दुर्भावना से प्रेरित बताया था.
