रायपुर. सोमवार को कालीचरण की बेल का आवेदन रायपुर की जिला अदालत में पेश किया गया. करीब एक से डेढ़ घंटे तक वकीलों की दलील सुनने के बाद जज ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है. फिलहाल कालीचरण रायपुर की जेल में ही रहेगा. उन्हें 13 जनवरी तक की न्यायिक रिमांड पर रखा गया है.
रायपुर कोर्ट में 12th ADJ विक्रम चंद्रा की अदालत में जमानत याचिका खारिज की गई है. कालीचरण के वकील पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराते रहे, मगर अदालत में उनकी बात नहीं बनी. अब जानकारों के मुताबिक कालीचरण की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है. लीगल टीम इसकी भी तैयारी में जुट चुकी है.
कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में कहा था. 1947 में मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया. नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया. विवादित बयानों को देखकर पहले धारा 294, 505 (2) के तहत मामला दर्ज हुआ था. अब धारा राजद्रोह के मामले में 153 A (1) (A), 153 B (1) (A), 295 A,505 (1)124A केस दर्ज है.