छत्तीसगढ़ : तबलीगी जमात के लोगों ने अगर जानकारी छिपाई..तो हत्या का अपराध होगा दर्ज.. कलेक्टर ने जारी किया आदेश!..

राजनांदगांव. कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हो रही मौतों ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है. वहीं छत्तीसगढ़ में तबलीगी जमात के 7 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख इख़्तियार कर लिया है.

राजनांदगांव कलेक्टर ने आदेश दिया है कि तबलीगी जमात के लोगों ने अपने आने-जाने से लेकर कोई भी चीज अगर छिपाई. तो उनके खिलाफ हत्या या हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा.

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 01 मार्च के बाद तबलीगी जमात का कोई भी व्यक्ति. अपने निवास से कहीं भी बाहर आया या गया हो. तो उसकी जानकारी एसडीएम को दें.

अगर उन्होंने छिपाया तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत् तथा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दण्ड) एवं 307 (हत्या करने का प्रयत्न) के तहत दण्ड की कार्रवाई की जाएगी.