बिलासपुर.. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा 2019 मॉडल आंसर में गड़बड़ी के एक मामले पर सुनवाई करते हुए..पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक मुख्य परीक्षा की प्रकिया पर रोक लगा दी है..और अब इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी..
जानकारी के मुताबिक 7 मई 2019 को पीएससी ने ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा ली थी..और परीक्षा के दूसरे दिन मॉडल आंसर जारी किए गए थे..इसके लिए 24 मई तक दावा आपत्ति मांगे गए थे..तब प्रारम्भिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी कुमार सौरव ने भी कुछ प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रमाण के साथ पीएससी को सभी दस्तावेज भेजे थे..और पीएससी ने परीक्षार्थियों से प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण करते हुए 22 जून को संशोधित मॉडल आंसर जारी किया था..
बता दे कि 2 जुलाई को पीएससी ने प्रारम्भिक परीक्षा के नतीजे घोषित किये..प्रारम्भिक परीक्षा के नतीजों के आधार पर 39 पदों के लिए 427 परीक्षार्थी पात्र पाए गए..लेकिन कुमार सौरव का चयन नही हो सका..तब कुमार सौरव ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी..जिसमे उसने पीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा के मॉडल आंसर में त्रुटि का जिक्र किया था..कुमार सौरव का आरोप है कि पीएससी ने आपत्ति के बाद भी संसोधित मॉडल आंसर में अपनी उस गलती को नही सुधारा..और प्रारम्भिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए..
वही इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बैंच ने पीएससी की मुख्य परीक्षा प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है..और अब इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी…