14 वर्षीय नाबालिक को भगाकर… रेप की घटना को अंजाम देने वाला युवक गिरफ़्तार.. पास्को एक्ट सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज

अम्बिकापुर..(उदयपुर/क्रांति रावत).. सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शंकरपुर की एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी बिरेंद्र केरकेट्टा पिता किशोर केरकेट्टा उम्र 19 वर्ष ग्राम इंदरपुर पुलिस चौकी बचरा पोड़ी थाना खड़गवां जिला कोरिया छत्तीसगढ़ ने दिनांक 29/09/2020 को अपने घर घुमाने की बात कह कर बहला-फुसलाकर अपने गांव ले गया। तथा उसके साथ जबरन कई बार बलात्कार किया ।

पीड़िता के पिता के द्वारा खोजने पर नाबालिग लड़की को आरोपी के घर इन्दरपुर से लाया गया। डरी सहमी नाबालिक लड़की ने अपने साथ हुई ज़बरदस्ती बलात्कार की घटना की बात परिजनों को बताया।
परिजनों द्वारा उदयपुर थाना में रिपोर्ट करने पर मामले में धारा 363, 366, 376(2)ढ,3 भादवि तथा पास्को एक्ट की धारा 5ठ, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना शुरू किया।

विवेचना के दौरान बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। आरोपी युवक को घेराबंदी कर उसके निवास ग्राम इंदरपुर जिला कोरिया से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पीड़ित लड़की को CWC के समक्ष पेश कर कथन के पश्चात परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।

पुलिस की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, राजेंद्र प्रताप सिंह, आरक्षक अमित विश्वकर्मा, सिकंदर आलम,सतीश चौहान, राजेश्वर साहू सहित अन्य स्टाफ सक्रिय रहे।