अम्बिकापुर 01 जुलाई 2014
- स्कूली बसों में सी.सी. कैमरा, जी.पी.एस. सिस्टम एवं फिटनेस का भौतिक सत्यापन 6 जुलाई को
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देष तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन के द्वारा जारी आदेषों का परिपालन करते हुए पी.जी. काॅलेज ग्राउण्ड में 6 जुलाई 2014 को स्कूली बसों का फिटनेस कराकर काॅलेज ग्राउण्ड में भौतिक सत्यापन हेतु पूर्वान्ह 11 बजे प्रस्तुत करने बस संचालकों को निर्देषित किया गया है।
भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर फिटनेस व परमिट रद्द होगा
अम्बिकापुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एस.के. कंवर ने जानकारी दी है कि स्कूल बसों में आये दिन होने वाले दुर्घटनाओं के परिपेक्ष्य में सभी स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर, सी.सी. कैमरा एवं जी.पी.एस. सिस्टम आदि की सुरक्षात्मक व्यवस्था लगाने के निर्देष दिए है। उन्होंने बताया है कि जिस शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपनी बसों का सत्यापन नहीं कराया जाएगा, उन्हें बिना किसी कारण बताए संबंधित बस का परमिट एवं फिटनेस निरस्त कर दिया जाएगा।
स्कूली बस संचालकों को निर्देष
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा स्कूली बस संचालकों से स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर 40 किलोमीटर प्रति घंटा सी.सी. कैमरा एवं जी.पी.एस सिस्टम लगाने की व्यवस्था सुनिष्चित करने कहा गया है। बसों की खिड़कियों में जाली की व्यवस्था, संस्थान का टेलीफोन नंबर, प्राथमिक उपचार बाक्स व फायर सेफ्टी की व्यवस्था, पार्किंग व ब्रेक सिग्नल की व्यवस्था, चलाने के दौरान दरवाजे बंद करने की व्यवस्था, प्रषिक्षित कंडेक्टर की व्यवस्था, बसों से संबंधित पंजीयन, फिटनेस परमिट, इश्योरेंस एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने, उच्च कोटि का रख-रखाव, फ्लोर की उत्तम व्यवस्था तथा चालक एवं परिचालक को वर्दी में रहने के निर्देष दिए गए है।