अम्बिकापुर 15 जुलाई 2014
- ‘मनरेगा’ लोगों के रोजगार गारंटी का हक
- मनरेगा आधारित मीडिया की संभागीय कार्यषाला का आयोजन
- लोगों तक पहुंच हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत पर बल
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जुड़े मीडिया प्रतिनिधियों की संभाग स्तरीय कार्यषाला आज संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर के जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न प्रावधानों की पावरपाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा प्रतिभागियों ने भी मनरेगा के क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यषाला में सरगुजा कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन, अपर आयुक्त श्री सुभाष मिश्रा, उपायुक्त श्री ए.पी. सांडिल्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर. एक्का, राज्य कार्यालय के श्री संदीप चैधरी, आलोक सातपुते सहित सरगुजा, कोरिया, जषपुर, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों के प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधि, नरेगा से लाभाविन्त ग्रामीण, जनसंपर्क अधिकारी तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी शामिल हुए।
कार्यषाला को संबोधित करते हुए मनरेगा की जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सरगुजा कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना है, जो लोगों को रोजगार गारंटी का हक प्रदान करती है। यह योजना लोगों की आजीविका में बदलाव हेतु कारगर साबित हो रही है। इस योजना से लोगों की हित उम्मीद और आषाएं जुड़ी हुई है। अतः इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुनिष्चित हो यह आवष्यक है। योजना से जुड़ी प्रावधानों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवष्यकता है।
उन्होंने मनरेगा के व्यापक उद्देष्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि अच्छी नियत और प्रयास से इसके प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। जिससे बेहतर परिणाम आएगे। श्रीमती सैन ने आम लोगों की जिदंगी में सकरात्मक बदलाव लाने और पहल की आवष्यकता पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि अल्पवर्षा की स्थिति में यह योजना र्कृिष और अन्य ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और जिले में इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने मीडियाकर्मियों को इस योजना का अप्रत्यक्ष रूप से स्टेकहोल्डर बताते हुए उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
अपर आयुक्त श्री सुभाष मिश्रा ने कार्यषाला आयोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लागू होने के इतने वर्षो बाद भी आमतौर पर यह देखा गया है कि लोगों को रोजगार गारंटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से शासन ने लोगों को रोजगार प्राप्त करने की गारंटी दी है। यह योजना क्रांतिकारी योजना है। यह केवल मजदूरों तक ही सीमित नहीं है अपितु उनके परिवार और बच्चों को लाभावन्ति करती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह चांवल उत्सव के समान ही रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिसमें योजना से संबंधित कार्यो एवं प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 बनाया गया है। जिसके तहत निर्धारित मजदूरी पर कार्य करने के इच्छुक किसी भी वयस्क व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर रोजगार पाने का अधिकार प्राप्त है। रोजगार प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन के 15 दिवस के भीतर संबंधित को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है।