अम्बिकापुर..चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी और राजनैतिक दल जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमोदन उपरान्त विज्ञापन जारी कर सकेंगे। बिना अनुमति जारी होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर यह समिति निगरानी रखेगी और निर्वाचन अधिनियमों के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी। समिति के कार्यों के संबंध में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री निर्मल तिग्गा, समिति के सचिव एवं जिला जनसम्पर्क अधिकारी श्री संतोष मौर्य, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री जे. मिंज, अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी अम्बिकापुर श्री एन.एस. भगत, अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी सीतापुर श्री ज्योतिप्रकाश कुजूर, समिति के सदस्य श्री योगेश मिश्रा, श्री मनोज सिंह एवं सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भगवान सिंह उईके ने बताया कि चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थीयों को अपने चुनाव अभियान हेतु प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों तथा छपी हुई सामग्रियों के उपयोग हेतु मीडिया प्रमाणन एवं मानिटरिंग समिति से पूर्व स्वीकृति लेनी आवष्यक होगी। जिला स्तर पर गठित समिति पहले से दिये गये विज्ञापनों के प्रमाणीकरण कार्य के अलावा केबल नेटवर्क सहित प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगा और सी.डी. व डी.वी.डी. में रिकार्ड करेगा। समिति सभी विज्ञापनों, पेड न्यूज, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी या राजनीतिक पार्टी के निर्वाचन से संबंधित समाचारों की फोटोकाॅपी भी रखेगा। पेड न्यूज को आर पी एसीटी 1951 के संशोधन द्वारा चुनाव अपराध घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे उत्पन्न खतरे एवं आशंका के नियंत्रण हेतु चुनावी खर्च की उच्चतम सीमा के विद्यमान उपायो का उपयोग किया जाएगा। हितधारको के साथ-साथ राजनैतिक दलों एवं मिडिया का साथ, हिस्सेदारी एवं सहभागिता लेने के साथ ही इस विषय पर जनता को जागरूक किया जाएगा।
बैठक सह प्रशिक्षण में बताया गया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के दौरान ऐसे प्रस्तावित विज्ञापनों के आवेदन में विज्ञापन की उत्पादन लागत, संनिवेषनों की संख्या को अलग-अलग करके प्रत्येक संनिवेष के लिए प्रभारित वास्तविक दर सहित टी.वी. चैनल या केबल नेटवर्क या रेडियों पर दिये जाने वाले ऐसे विज्ञापनों को प्रस्तारित करने की अनुमानित लागत शामिल होना चाहिए। साथ ही इसमें यह विवरण भी शामिल होना चाहिए कि विज्ञापन किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक पार्टी के चुनाव में लाभ की प्रत्याषा से है अथवा विज्ञापन राजनैतिक पार्टी या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य द्वारा जारी किया गया है। प्रसारित व्यक्ति को शपथ देनी होगी कि यह किसी व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी के लाभ के लिए नहीं है।
राजनैतिक पार्टी एवं अभ्यर्थी को व्यय के विवरण को इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण में और विज्ञापन एवं पेड न्यूज को प्रिंट मीडिया में प्रस्तुत करना होगा। यदि मीडिया अनुवीक्षण समिति को लगता है कि कोई विज्ञापन समुचित अनुमति के बिना किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रकाषित किया गया हैं तो वे तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा और रिटर्निंेग अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के अधीन अभ्यर्थी केा नोटिस जारी करेगा। इस विज्ञापन में व्यय का छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख किया जायेगा और उसके रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा।
समिति सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाईल नेटवर्क और जन संचार की अन्य विधिया जैसे अधिकाधिक संख्या में एसएमएस आदि को देखेगा और अभ्यर्थीयों व पार्टी से संबधित, संपादीयकीय संदेशो, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकार्ड रखेगा। यह समिति प्रपत्र-12 में दिये गये प्रोफार्मा में प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित दैनिक रिपोर्ट लेखा टीम को देगी तथा इसके प्रति रिटर्निंग आॅफिसर व व्यय प्रेक्षक को देगी।