रायपुर. प्रदेश के सभी अस्पतालो और निजी नर्सिंग होम को शासन ने अधिकृत कर लिया है. जिन्हे आवश्यकतानुसार कोरोना संक्रमित लोगो के इलाज के लिए लिए उपयोग में लिया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है. राज्य एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत सभी अस्पताल और नर्सिंग होम्स को अधिकृत किया गया है. 26 मार्च से आगामी आदेश तक शासन द्वारा प्रदेश के सभी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम्स को अधिकृत किया जाएगा.