जांजगीर-चांपा. प्रदेश के बहुचर्चित बोर्ड परीक्षा के नकल से टॉपर बनी पोरा बाई मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है. ज्ञात हो कि वर्ष 2008 के कक्षा बारहवीं की परीक्षा में पोरा बाई ने नकल कर टॉपर बनी थी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुबोध मिश्रा ने फैसला सुनाई है.
अभियोजन के अनुसार 2008 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा बारहवीं की छात्रा पोरा बाई ने नकल कर प्रदेश में टॉपर बनी थी. उसने 96 प्रतिशत अंक हासिल किया था. माशिम के सचिव को संदेह होने पर उन्होंने उपसचिव से मामले की जांच कराई. जांच प्रतिवेदन के आधार पर पोरा बाई सहित सभी 09 लोग एसएल जाटव, केंद्राध्यक्ष फूलसाय, सहायक केंद्राध्यक्ष बालचंद भारती सहित 9 लोगों के खिलाफ धारा 420, 476, 469, 471, 120 बी के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया.
12 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाई है. जिसमें जज ने कहा कि आशंकाओं को लेकर मामले की शुरुआत हुई. अभियोजन केस को सही साबित करने असफल रहा. जिससे आरोपी दोषमुक्त हुए.