बिलासपुर.. हाईकोर्ट ने कागजो पर ही बैगा जनजाति के ग्रामीणों को जमीन दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर कवर्धा को नोटिस जारी कर 90 दिनों के भीतर बैगा जनजाति के 44 परिवारों को जमीन पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए है..
दरअसल वर्ष 2017 में कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लाक के मजगांव के 44 परिवारों को जमीन के शासन के पट्टा दिए जाने की योजना के तहत पट्टे दिए गए थे..लेकिन उक्त भूमियो पर बैगा जनजाति के ग्रामीणों को कब्जा नही दिलाया गया था..जिसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले को संज्ञान में लेकर बैगाओं को न्याय दिलाने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी..और अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर कवर्धा को 90 दिनों के भीतर बैगाओं को उनके जमीनों पर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है..