राजनांदगांव : पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेन्ज विवेकानंद सिन्हा, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी०के० श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविलास टंडन के निर्देशन एंव एसडीओपी खैरागढ जी०सी० पति के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनीष शेण्डे के नेतृत्व में थाना खैरागढ़ की तरफ से अवैध शराब बिकी एंव परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
इसी मुहिम के तहत 15 जनवरी के दोपहर 01:30 बजे मुखबीर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की टाटा सफारी कमांक CG-04-KV-1007 मे सवार तीन व्यक्ति अवैध रुप से अंग्रजी शराब की पेटिया पाडुरना म०प्र० से लेकर डोंगरगढ़, खैरागढ़ होते हुए नंदनी अहिवारा की ओर जाने वाले है। सूचना पर हमराह स्टाफ गवाहान के नाकाबंदी कर सफेद रंग की टाटा सफारी वाहन को ईतवारी बाजार चौक खैरागढ़ के पास रोका गया। गाडी मे सवार 03 व्यक्ति मे से 01 व्यक्ति कमलजीत सिंह अंधेरे का फायदा उठाकर मौका से फरार हो गया था।
गाडी मे सवार देवप्रकाश साहू पिता खुमेश्वर सिंह साहू उम्र 20 वर्ष साकिन दल्ली राजहरा जिला बालोद, आंनद केरकेटटा पिता फांसिस केरकेटटा उम्र 29 वर्ष साकिन सीएएफ लाईन कातूलबोड़ थाना मोहन नगर जिला दुर्ग के कब्जे से कुल 25 पेटी म०प्र० निर्मित अंग्रेजी गोवा स्प्रीट व्हीस्की शराब कुल 225 ब्लक लीटर कीमती 162500/रुपये की एंव अपराध में प्रयुक्त वाहन सफारी कमांक CG-04-KV-1007 किमती 500000/रु को जप्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान फरार आरोपी कमलजीत सिंह पिता स्व० महेन्द्र सिंह निवासी कैमप 02 पावर हाउस छावनी को उसके सकूनत पर दबीस देकर गिर० किया गया। आरोपीयो द्वारा उक्त शराब पाण्डूरना म०प्र० से प्रकरण के अन्य आरोपी मनीष सोनी निवासी ढारा मोहारा द्वारा शराब मंगाया जाना बताया गया। जिसकी पता तलाश की जा रही है। प्रकरण के उपरोक्त आरोपीयो के विरुद्ध अ(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिर0 कर ज्युडिशियल रिमांड पर एसीजेएम. के समक्ष पेश किया गया। जंहा आरोपीयो न्यायलय के आदेश पर उप जेल सलौनी दाखिल किया गया है।
समस्त कार्यवाही में सहा० उप निरीक्षक छन्नूलाल जांगड़े, प्र०आर० आशीष वर्मा, गन्नू लाल साहू, सुरेश खुंटे, आर०अख्तर, मिर्जा बेग, जयलाल भास्कर का विशेष योगदान रहा।