रायपुर, 03 जनवरी 2014
राज्य शासन के कृषि विभाग ने सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को रासायनिक खादों के विक्रय के लिए आगामी 31 मार्च 2014 तक अनुमति दी है। किसान सेवा सहकारी समितियों से अपनी ऋण पुस्तिका के आधार पर (एन.पी.के. 4:2:1) प्रति एकड़ पात्र साख सीमा के अनुसार यूरिया के साथ-साथ अन्य खाद जैसे काम्पलेक्स फर्टिलाइजर, पोटाश और सुपरफास्फेट नगद में 31 मार्च 2014 तक खरीद सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।