सूरजपुर पुलिस डायरी

सूरजपुर  

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मिश्रा गली सूरजपुर निवासी 50 वर्षीय महिला पार्वती देवी श्रीवास्तव को आपसी पारीवारिक रंजिष के कारण उसके पुत्र सतीष श्रीवास्तव ने घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। पार्वती देवी की रिपोर्ट पर पुलिस ने सतीष श्रीवास्तव के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 452 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।

नवापारा सूरजपुर निवासी दो पक्षों में आपस में मारपीट हो जाने के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार नवापारा सूरजपुर बनारसी राम साहू, हंसेलाल, राकेष्वर एवं अंजनी पति बनारसी का पुरानी रंजिष के कारण वहीं के विजय कुमार साहू, राजकुमार साहू, लालजी साहू, एवं मानकुंवर पति घरभरन के साथ विवाद होने लगा जो दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए मारपीट किये जिससे दोनों पक्षों को चोट आई है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 294, 323, 324, 34 के तहत् अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किया है।

प्रतापपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पेण्डारी निवासी मंगल सिंह को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही लासा गोंड़ एवं गुड्डू गोंड़ ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये। मंगल सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों के विरूद्ध धारा 294, 506-बी, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।

प्रतापपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पलड़ा निवासी सोमारी बाई पति जगन अगरिया को गांव के ही षिवचरण गोंड़ ने टोनही कहकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। सोमारी बाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने षिवचरण के विरूद्ध धारा 294, 506 भादवि एवं 4, 5 टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।

भैयाथान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दर्रीपारा निवासी विष्णु प्रसाद एवं सरस्वती पति कृष्णा प्रसाद के द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखे पाये जाने पर पुलिस ने उनके पास से 2-2 लीटर कुल 4 लीटर महुआ शराब जप्त कर उनके विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है।

रामानुजनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम साल्ही निवासी नरबदिया सिंह पति तुलसी सिंह को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही रंजनी सिंह एवं हेम सिंह ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये। नरबदिया सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।

भटगांव थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धरतीपारा निवासी राजेन्द्र सिंह को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही छत्तर सिंह एवं बंषू गोंड़ ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये। राजेन्द्र की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।

भटगांव थाना क्षेत्रान्तर्गत इन्दरा कालोनी भटगांव निवासी कौषिल्या बाई पति कमल के द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखे पाये जाने पर पुलिस ने उसके पास से 05 लीटर महुआ शराब जप्त कर उसके विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है।