बिलासपुर
हाईकोर्ट ने आज अवमानना के एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर सिम्स अस्पताल के डीन एस.के मोहंती के खिलाफ अवमानना का आरोप तय कर दिया है । डीन को अवमानना के इस मामले में 6 महीने तक की सजा हो सकती है । गौरतलब है कि सिम्स में पेमेंट कोटे से दाखिला लेने वाले 36 छात्रों
ने फीस वापसी के लिए सिम्स को आवेदन दिया था । जिसपर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जब छात्रों के फीस वापस नहीं किये गये तो छात्रा श्रुति अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया था । जिसपर आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सिम्स के डीन के खिलाफ अवमानना का आरोप तय कर दिया है ।