
bilaspur highcourt
बिलासपुर
हाईकोर्ट ने आज अवमानना के एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर सिम्स अस्पताल के डीन एस.के मोहंती के खिलाफ अवमानना का आरोप तय कर दिया है । डीन को अवमानना के इस मामले में 6 महीने तक की सजा हो सकती है । गौरतलब है कि सिम्स में पेमेंट कोटे से दाखिला लेने वाले 36 छात्रों
ने फीस वापसी के लिए सिम्स को आवेदन दिया था । जिसपर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जब छात्रों के फीस वापस नहीं किये गये तो छात्रा श्रुति अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया था । जिसपर आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सिम्स के डीन के खिलाफ अवमानना का आरोप तय कर दिया है ।