विचाराधीन बंदी की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

अम्बिकापुर 24 नवम्बर 2014

केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में विचाराधीन बंदी बिदुर राम आत्मज तेजू राम उम्र 62 वर्ष निवासी अड़ची थाना दरिमा जिला सरगुजा की गत 04 नवम्बर 2014 को जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में उपचार के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में जिला मजिस्टेªट सरगुजा द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेष दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर श्री एन.एस. भगत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जांच अधिकारी ने जांच के बिन्दु तय कर दिया है। इनमें जेल में प्रवेष के समय बंदी की स्वास्थ्य की स्थिति? बंदी कब बीमार हुआ तथा उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय कब भेजा गया? क्या बंदी अचानक बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई या पूर्व से उसका इलाज किया जा रहा था? बंदी का इलाज कब-कब और किसके द्वारा किया गया, तथा उसे कौन-कौन सी औषधियां दी गई? बंदी किस बीमारी से ग्रस्त था। क्या बंदी को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई? क्या बंदी को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही बरती गई? यदि ऐसा हो तो विलंब या लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी-कर्मचारी कौन-कौन है? बंदी के साथ कोई अमानुषिक कृत्य तो नहीं किया गया, जिससे बंदी की मृत्यु हो गई? क्या बदंी को शारीरिक या मानसिक यातना दी गई है? यदि ऐसा हो तो इसके लिए दोषी अधिकारी-कर्मचारी कौन-कौन हैयदि किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, संघ, संस्था या संगठन को इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति के संबंध में कोई जानकारी हो तो वे सूचना के प्रकाषित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष न्यायालय में किसी कार्य दिवस में कार्यलयीन समय पर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं अथवा संबंधित जानकारी लिखित रूप में शपथ आयुक्त या अन्य सक्षम प्राधिकारी के सक्षम निष्पादित शपथ पत्र के साथ पंजीकृत डाक से अनुविभागीय दंडाधिकारी अम्बिकापुर के कार्यालय को भेज सकते है।