रायपुर, 31 अक्टूबर 2014
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की पूर्व संध्या पर प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत की दरों में सात प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आज यहां मंत्रालय से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के तहत प्रदेश सरकार के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत की दर एक अक्टूबर 2014 से बढ़कर 107 प्रतिशत हो जाएगी। पेंशनरों को माह अक्टूबर 2014 की पेंशन/परिवार पेंशन के साथ यह देय होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इसके पहले पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को उनके मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर एक जनवरी 2014 से 100 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई थी। अब इसमें सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत लागू होगी।
वित्त विभाग द्वारा आज अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित शासन के समस्त विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया है कि यह महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थतता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर भी देय होगी। सेवा से पदच्युत अथवा हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकम्पा भत्ते पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी यह महंगाई राहत वृत्त विभाग के पांच अक्टूबर 1976 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में, जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी, राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारंाशीकृत (कम्यूट) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी। यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निगम-मंडलों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के पांच जून 2007 के ज्ञापन के तहत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन की पात्रता रखते हैं। कोषालय अधिकारियों और उप कोषालय अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि सर्वसंबंधित अधिकारियों और कार्यालयों को भेजी गई है।