रायपुर 1 दिसम्बर 2014
राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा केन्द्रीय मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना के तहत राज्य में प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें पेट्रोल/डीजल पंप संचालक एवं ऑटो डीलर भी आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना के लिए निर्धारित अर्हता की जानकारी देते हुए बताया है कि आवेदकों को हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण जांच केन्द्र संचालन के लिए आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आई.टी.आई. का मेकेनिक (डीजल) या मेकेनिक (मोटरयान) का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। इस जांच केन्द्र की स्थापना के लिए चयनित होने पर उन्हें केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अन्तर्गत मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुएं और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर, गैस एनलाईजर्स और मोटरयान की ट्यूनिंग के लिए आवश्यक उपकरण रखना होगा। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जांच उपकरणों से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले ऐसे आवेदक जिनके पास आटोमोबाइल या मेकेनिक्ल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने के लिए ऋण लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्प संख्यक समुदाय के आवेदकों को भी मौका दिया जाएगा।