नए साल के तोहफे में 2 पटवारीयों को मिला निलंबन का तोहफा..!

सूरजपुर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना पर सूरजपुर कलेक्टर के निर्देश पर दो पटवारियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है.. पटवारी अभिषेक सिंह और अभिषेक त्रिपाठी दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.. बहरहाल नए साल के पहले दिन ही एक जनवरी को तोहफे की जगह बतौर सजा निलंबन इन दो पटवारियों का हो गया है..

अपर कलेक्टर सर्वनाथ राम ने बताया की कलेक्टर केसी देवसेनापति के निर्देश पर पटवारी अभिषेक त्रिपाठी प.ह.नं. 29 ग्राम कन्दरई राजस्व निरीक्षक मण्डल पिलखा तहसील सूरजपुर को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा शासकीय कार्य को प्रभावित किया गया लिहजा यह कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) के सर्वथा विपरित होने से छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियमों के तहत् अभिषेक त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय ओड़गी निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

इसी प्रकार अभिषेक सिंह पटवारी प.ह.नं. 48 ग्राम कमलपुर राजस्व निरीक्षक मण्डल पिलखा तहसील सूरजपुर को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा शासकीय कार्य को प्रभावित किया गया लिहाजा यह कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) के सर्वथा विपरित होने से छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियमों के तहत् अभिषेक सिंह पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय रामानुजनगर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।