अम्बिकापुर – जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी हास्पिटल मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम, एलोपैथिक एवं आयुष क्लिनिक, फिजियौथेरेपी, मेडिकल, लेबोरेटोरी तथा डाॅयग्नास्टिक सर्विस को सूचित किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगो उपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2013, 20 अगस्त 2013 को लागू हो गया है।
सीएमएचओ ने जिले में स्थापित पुराने एवं नए क्लिनिक एवं नर्सिंग होम संचालकों को अधिसूचना लागू होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अर्थात 20 नवम्बर 2013 तक पंजीयन हेतु इंटरनेट के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस हेतु वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीहेल् थ.एनआईसी.इन में आॅनलाईन आवेदन के लिए लिंक नर्सिंंग होम एक्ट-एप्लीकेशन के नाम से बना हुआ है। इस वेबसाईट के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन पत्र भरकर उसका प्रिन्ट निकालकर सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अम्बिकपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि जिले में स्थापित ऐसे क्लिनिक एवं नर्सिंग होम जो 20 नवम्बर 2013 के भीतर आॅनलाईन आवेदन नहीं करते हैं तथा क्लिनिक एवं नर्सिंग होम संचालित करते पाए जाएंगे उसे अवैध मानते हुए दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हास्पिटल, मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम, एलोपैथी एवं आयुष क्लिनिक, फिजिलोथेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी तथा डाग्यनास्टिक सर्विस के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर में सीधे जमा नहीं करते हुए सभी आवेदन पत्र निर्धारित वेबसाईट के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन कर उसकी हार्ड काॅपी सीएमएचओ कार्यालय में जमा करना है। इस संबंध में समस्या आने पर नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर 89595 41048 एवं 98266 99216 पर सम्पर्क किया जा सकता है। निर्धारित वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीहेल् थ.एनआईसी.इन पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह रोगो उपचार संबंधित स्थापनाए अनुज्ञापन अधिनियम 2013 के संबंध में पंजीयन आवेदन फार्म एवं पंजीयन राशि आदि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। सीएमएचओ ने निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने बताया है कि अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।