रायपुर _ छतीसगढ़ में रहने वाले सामान्य वर्ग के लिए बड़ी खुश खबरी है.. प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग को जमीन खरीद बिक्री में बड़ी रहत दी है.. दरसल भू राजस्व नियमो के तहत समूचे प्रदेश में सामान्य वर्ग की डायवर्टेड जमीन को सामान्य वर्ग के ही व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने पर इसकी अनुमति जिला कलेक्टर से लेनी होती थी.. लेकिन प्रदेश में अब सामान्य वर्ग के लोग अगर किसी सामान्य वर्ग की डायवर्टेड जमीन खरीदते है तो उन्हें दोबारा अनुुुुमति नहीं लेेेेना होगा..
इस संबध में जानकारी देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी ने बताया की छत्तीसगढ राज्य के सरगुजा सहित सभी अनुसुचित जिलों में किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के व्यपवर्तित (डायवर्टेड) जमीनों को सामान्य वर्ग से सामान्य वर्ग के बीच प्रत्येक बार के खरीद बिक्री पर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के धारा 165/6 क के तहत जिला कलेक्टर से अनुमति अनुमति लेना पडता है। उक्त जमीनों के क्रय विक्रय पर अनुमति लेने की प्रक्रिया को छत्तीसगढ सरकार ने 23 अगस्त के केबीनेट बैठक में राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय की पहल पर जनहित में समाप्त करने का फैसला किया है।
गौरतलब है की भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी के नेतृत्व में सरगुजा के नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल कई बार राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए मांग रखते रहे हैं। और सरकार के इस लोकहित में लिए गए फैसले पर सरगुजा सांसद कमलभान सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी ने राजस्व मंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह एवं राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय का सरगुजा कि जनता एवं सरगुजा भाजपा की ओर से आभार प्रकट किया है।