प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय जनदर्षन 16 दिसंबर से नियमित रूप से प्रति सोमवार दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिसमें जिले के आम नागरिक उपस्थित होकर समस्या षिकायतों का निराकरण करा सकते है।
अनियमितता के लिए दर्ज होगी एफ.आई.आर
समर्थन मूल्य पर धानखरीदी
उत्तर बस्तर (कांकेर) 14 दिसंबर 2013ः- जिला कलेक्टर श्रीमती अलरमेलमंगई डी ने आज धान खरीदी कार्य में लगे समिति प्रबंधकों और खरीदी प्रभारियों को स्पश्ट रूप से चेताया है कि, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति प्रबंधक और खरीदी प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी। खरीदी केन्द्रों में ड्रेनेज व्यवस्था, किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, मोटा और पतला धान की बोरियों की सिलाई के लिए अलग अलग रंग के रस्सी की व्यवस्था, धान की बोरियों में स्टेन्सिल की व्यवस्था और अन्य खर्चाें के लिए षासन द्वारा प्रत्येक समिति को खरीदी केन्द्रवार राषि उपलब्ध कराई गई है। इन सभी व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं पाए जाने पर षासकीय राषि का दुरूपयोग मानते हुए संबंधित के खिलाफ पुलिस में सूचना दर्ज की जाएगी। यह चेतावनी श्रीमती मंगई डी ने आज जिला पंचायत में समिति प्रबंधकों, लेम्पस प्रबंधकों, लेम्पस षाखा प्रभारी, एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक में दी।
बैठक में श्रीमती मंगई डी ने धान खरीदी कार्य में समितियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता पूर्वक लिया और कहा कि प्रत्येक खरीदी केन्द्र में धान की छल्ली लगाने के पूर्व दो पर्तों में ड्रेनेज (प्लास्टीक की बोरी में धान का भूसा), पानी से बचाव के लिए काले रंग की ताल-पतरी, नमी मापक उपकरण,तौल कांटा, कम्प्युटर सिस्टम, जनरेटर एवं अन्य उपकरण के साथ ही किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था, धूप पानी से बचाव के लिए छायादार षेड,आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस हेतु राज्य षासन द्वारा अलग से राषि उपलब्ध कराई जाती है। यदि इस राषि का सही उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे कार्य में अनियमितता मानी जाएगी। किसानों के धान का वजन जिस तौल मषीन में किया जा रहा है वह भी सही तरीके से होना चाहिए। निरिक्षण के दौरान कई जगह पर यह पाया गया कि वजन के दौरान प्रत्येक बोरी में अधिक मात्रा में धान तौले जाते है लेकिन मिलर द्वारा उठाव के दौरान प्रत्येक बोरी में धान की मात्रा कम पाई जाती है। इसके लिए समिति प्रबंधक और खरीदी प्रभारी के विरूद्ध 420 का मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। अतः सावधानी पूर्वक कार्य किया जाए। खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध हमालों द्वारा किसानों के धान की तौलाई और उसके छल्ली लगाने का कार्य किया जाए और वाहनों में धान की लोडिंग के लिए मिलर्स द्वारा हमालों की व्यवस्था की जाएगी । इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा डालने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पष्चात किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि, किसान का बचत खाता किसी भी राश्ट्रीकृत बैंक में है तो उसी खाते में उसका भुगतान किया जाएगा। यदि किसान का खाता सहकारी बैंक में है तो धान खरीदी की राषि सीधे उसके खाते में जमा कर दी जाएगी और यदि किसान का खाता किसी अन्य बैंक में है तो उसे धान खरीदी राषि का एकाउण्ट पेयी चैक दिया जाएगा। कलेक्टर ने सभी लैम्पस प्रबंधकों और समिति प्रबंधकों को स्पश्ट रूप से कहा कि वे षासन के निर्देषानुसार धान खरीदी प्रक्रिया का सम्पादन करें। किसानों को किसी भी प्रकार से भ्रमित करने का कार्य न करें। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में आवक पंजी का निर्धारण करने के निर्देष दिए है। खरीदी केन्द्र में धान बेचने पहुंचे किसान को टोकन देने के साथ ही आवक पंजी में उसकी पूर्ति कर ली जाए। साथ ही खरीदी केन्द्र में धान की आवक जादा होने पर तत्काल इसकी सूचना नोडल अधिकारी को दी जाए। जिन खरीदी केन्द्रों में धान की आवक ज्यादा हो रही है और जगह कम है वहां प्राथमिकता के आधार पर धान का उठाव मिलरों द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा है कि फड़ों में संग्रहण न किया जा कर खरीदी केन्द्र से मिलरों के द्वारा धान का उठाव किया जाएगा। इस हेतु आवष्यक और तत्काल कार्यवाही करने के निर्देष दिए गए हैं। उन्होंने प्रत्येक समिति में की गई धान खरीदी के भौतिक सत्यापन किए जाने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम का गठन करने के निर्देष भी दिए हैं। धानखरीदी नोडल अधिकारी- जिला विपणन अधिकारी- खाद्य निरिक्षक और धान खरीदी कार्य में लगे विभागीय अधिकारियों को निरंतर खरीदी केन्दों का निरीक्षण कर उठाव की जानकारी प्राप्त करने के निर्देष दिए गए हैं। नेट की वजह से चालान नहीं काटने और परिवहन कार्य बाधित होने को उन्होंनक गंभीरता से लिया है और कहा है कि यदि नेट सहीं कार्य नहीं कर रहा है तो हस्तलिखित चालान काटे जायेंगे और धान का उठाव किया जाएगा। जब नेट की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी तब इसकी पूर्ति ऑनलाईन कर दी जाएगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचितमूल्य की दुकानों के संचालन में लगी समितियों- समुहों- दुकानदारों को हर माह की चार तारीख तक घोशणा पत्र और 10 तारीख तक डी.डी जमा करने के निर्देष दिए गए हैं। डी.डी. जमा करने में देरी के लिए एक हजार रूपये का जुर्माना संबंधित समिति अथवा दुकानदार से वसूला जाएगा। अगली बार डी.डी में देरी के लिए संबंधित से दुकान का संचालन वापस लेकर नए सिरे से आबंटित कर दिया जाएगा। बैठक में एस.डी.एम.कांकेर सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, जिला विपणन अधिकारी श्री देवांगन, जिला खाद्य अधिकारी श्री ठाकुर, नोडल अधिकारी श्री सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक श्री सोनी, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेषन के श्री नयन, समिति प्रबंधक, मिलर्स एसोषियसन के सदस्य उपस्थि थे।