- खदानों मे लीज शर्त का हो रहा खुला उल्लंघन
- बिना अनुमति की हो रही ब्लास्टिंग
- अकलतरा क्षेत्र मे क्रशर माफियाओं का राज
जांजगीर चांपा (संजय यादव) शासन-प्रशासन से अनुमति वगैर अकलतरा व आसपास के गांवों में संचालित गिटटी खदानो में ब्लास्टिंग कराया जा रहा है। ब्लास्टिंग का काई समय निर्धारित नही है। खदान संचालक अपनी मनमर्जी से ब्लास्टिंग कराते है। जिसके धमाकों से पूरे अकलतरा क्षेत्र के लोग थर्राए हुऐ है। खनिज उत्खन्न के लिए 10 फीट की लीज लेकर माफियाओं ने समूचे क्षेत्र की भूमि खोखली कर दी है। जिले में खनिज माफियाओं का कारोबर बेराकटोक चल रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय खनिज अफसरों को है। अकलतरा क्षेत्र के गा्रम तरौद, लटिया, पोडीभाठा, बनाहिल सहित आसपास के गांवों मे क्रशर संचालन के लिए व्यवसयियों ने लीज ली है।
खनिज विभाग की माने तो वयवसायियों को 10 फीट भूमि उत्खनन करने की अनुमति दी गई है, जबकि इस क्षेत्र के ज्यादातर व्यवसायियों ने पूरी जमीन खोदकर खनिज संपदा निकाल ली है। अनुमन सभी खदानों मे लीज से दस गुनी अधिक खुदाई की गई है। नतीजतन वहां की जमीन पूरी तरह से गहरी हो गई है। यही नही क्षेत्र के के खदानो मे बगैर अनुमति ब्लास्टिंग की जा रही है। खदान संचालक अपनी मर्जी से जब चाहे तब खदान मे ब्लास्टिंग कराते है। अचानक कराए जा रहे ब्लास्टिंग से क्षेत्र के लोग जहां दहशत में है वही कभी भी काई गंभीर हादसा हो सकता है। इसकी परवाह न तो खदान संचालको को है और न ही जिला प्रशासन के अफसरों को । खनिज विभाग के अफसरो ने तो माफियाओ को नियम विरूध काम करने की खूली छूट दे रखी है। खनिज अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करे तो शर्तो उल्लखन्न पर संबधित लीजधारक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन यहा सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर काम हो रहा है। खनिज विभाग सिर्फ रायल्टी वसूली तक सीमित है इसके बाद क्रशर संचालक लीज की भूमि को कितनी भी गहरी खोदकर खनिज निकाल ले तथा किसी भी वक्त ब्लास्टिंग करे इससे कोई मतलब नही है।