जनसंपर्क कार्यालय अंबिकापुर के समाचार..

 जनवरी माह से मिलेगा 1 रूपए प्रतिकिलो राशन

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       अम्बिकापुर 26 दिसम्बर 2013/ सरगुजा कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों के लिए खाद्यान्न की उपभोक्ता दर 1 रूपए प्रतिकिलो निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्राथमिकता वाले नीले राशनकार्डधारियों हेतु चावल एवं गेहूं की उपभोक्ता दर जनवरी 2014 से 1 रूपए प्रतिकिलो निर्धारित की जाती है। साथ ही निःशक्तजन हरा राशनकार्ड एवं अनवीनीकृत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के पुराने राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं हेतु यह दर लागू होगी।

कलेक्टर ने बताया है कि आगामी माह से प्राथमिकता वाले नीले राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित नवीन उपभोक्ता दर से खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। उन्होंने इस हेतु उचित मूल्य दुकानपंचायत भवनों पर इस आशय की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने कहा है। द्वार प्रदाय योजनांतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानों को प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों के लिए 55 पैसे प्रतिकिलो की दर से चावल एवं गेहूं प्रदाय किया जाएगा।

 

 पंचायत शिक्षकों के वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु सेवा सत्यापन के निर्देश

 अम्बिकापुर 26 दिसम्बर 2013/ 

जिला पंचायत सरगुजा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने सरगुजासूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिक्षक पंचायत संवर्ग कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु सेवा सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीईओ को निर्धारित प्रपत्र में व्याख्याता पंचायत एवं शिक्षक पंचायतों के वेतनवृद्धि हेतु जानकारी जिला पंचायत कार्यालय में प्रेषित करने तथा सहायक शिक्षक पंचायत की वार्षिक वेतनवृद्धि की कार्यवाही अपने स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं।

 

युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013

अम्बिकापुर 26 दिसम्बर 2013/   

छत्तीसगढ़ में युवाओं का कौशल विकास अधिकार अधिनियम 17 सितम्बर 2013 से लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कौशलों में पात्रता रखने वाले 14 से 45 वर्ष के आयु के सभी युवाओं को अपनी अभिरूचि अनुसार कौशल प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत अधिसूचित कौशलों की सूची छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की वेबसाईट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.सीएसएसडीए.इन पर उपलब्ध है।

जिला प्राधिकरण

       युवाओं के कौशल विकास हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास के अधिकार का उपयोग करने के लिए संबंधित युवा को जिला प्राधिकरण को कौशल प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है। जिला प्राधिकरण संबंधित को आवेदित कौशल उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की पहचान कर आवेदन प्राप्ति से अधिकतम 90 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित करता है। जहां चिन्हांकित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता खण्ड की सीमाआंे के बाहर किन्तु जिले के अंदर स्थित है तथा जिला प्राधिकरण की राय में यदि प्रदाता और आवेदक के निवास की दूरी तक आना-जाना आवेदक के क्षमता से बाहर स्थित हैवहां जिला प्राधिकरण निर्धारित निबंधनों पर प्रशिक्षण हेतु आवासीय सुविधा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगा। जहां प्रशिक्षण प्रदाता जिले के बाहर स्थित हैवहां जिला प्राधिकरण आवेदन राज्य प्राधिकरण को भेजेगा।

       सरगुजा जिले में युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के अंतर्गत जिला कौशल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण में उद्योग,व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वालेकृषिचिकित्साव्यावसायिक तथा प्रबंधन शिक्षा में लगे हुए शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता करने वाले व्यक्ति शामिल है। प्राधिकरण में लघु उद्योग संघ सरगुजा के अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंहानियाचार्टर एकाउण्टेंट श्री संतोष सिंहछ.ग. चेम्बर आॅफ कामर्स के उपाध्यक्ष श्री बाबू लाल गोयलशासकीय पाॅलीटेक्निक काॅलेज अम्बिकापुर के प्राचार्य श्री आर.जे.पाण्डेयजीवन ज्योति हाॅस्पिटल के चिकित्सक डाॅ.जे.के. सिंहमैनपाट के श्री शिशिर मरकरी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री डी.के.खत्री शामिल हैं।

प्रशिक्षण प्राप्ति पश्चात् कार्रवाई

       युवा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा ली गई परीक्षा में सफल घोषित होने पर कौशल का प्रमाणीकरण राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि कौशल विकास के लिए जिला प्राधिकरण को आवेदन दिया जाना अनिवार्य नहीं है। कोई भी युवा जो पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता से प्रशिक्षण प्राप्त कर तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा परीक्षा उपरांत सफल घोषित किया जाता हैवह राज्य प्राधिकरण से प्रमाणीकरण का पात्र होगा। आवेदन केवल कौशल विकास के अधिकार का उपयोग करने के लिए ही आवश्यक है।