सावधान..! नगर पालिका के बिना अनुमति चुनावी फ्लेक्सी,बैनर,झंडा लगा तो होगी कार्यवाही…

जांजगीर चांपा। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार किसी भी सरकारी संपत्ति पर बिना नगर पालिका के अनुमति चुनावी बैनर,फ्लेक्स और झंडा लगाना गैरकानूनी हैं. बिना नगर पालिका अनुमति के बैगर प्रत्याशी द्वारा बैनर,प्लेक्सी लगाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत आज नगर पालिका अंतर्गत सभी वार्डों में बिना अनुमति से लगे चुनावी फ्लेक्सी, बैनर एवं झंडा को निकाला गया.
आपको बता दे किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वार्डों में फ्लेक्सी एवं बैनर लगाने के लिए एसडीएम एवं नगर पालिका कार्यालय की अनुमति की आवश्यकता है. वहीं ध्वनि एवं प्रचार वाहनों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी. किसी के घर में बैनर, पंपलेट चिपकाने के लिए अभिमत लेना होगा। नहीं लेने पर कार्रवाई की जाएगी।