नई दिल्ली. वाहन चलाते समय अगर लापरवाही बरतते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको एक लाख रुपये का चालान थमा सकती है. इसलिए सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाएं. ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका 1.41 लाख रुपये से ज्यादा का चालान कट सकता है. संशोधित मोटर अधिनियम-2019 के लागू होने के बाद ऐसा पहले भी हो चुका है.
नए नियमों के तहत अगर आप ट्रक चलाते समय ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो 1,41,700 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. सितंबर 2019 में ओवरलोडिंग की वजह से दिल्ली में राजस्थान के एक ट्रक का 1,41,700 रुपये का चालान काटा गया था. बाद में ट्रक मालिक ने रोहिणी कोर्ट में जाकर चालान जमा कर दिया था. आपके साथ भी ऐसी घटना न हो, इसलिए वाहन चलाते समय ट्रैफिक रूल्स का खास ध्यान रखें.
देखें किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना
अगर आप ट्रक चलाते हैं तो ओवरलोडिंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये, परमिट वॉयलेशन के लिए 10,000 रुपये का चालान कट सकता है. इसके अलावा, इंश्योरेंस नहीं होने पर 4,000 रुपये, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये, बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाने पर 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके साथ ओवरलोडिंग पर ट्रैफिक पुलिस 20,000 रुपये का चालान काट सकती है. इसके बाद सामान जितना टन अधिक होगा, उसे 2,000 रुपये से गुना कर जुर्माना लगाया जाएगा.
कटा था 2,00,500 रुपये का चालान
नया नियम लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राम किशन नामक व्यक्ति का 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा था. इसमें ओवरलोडिंग के 56,000 रुपये शामिल थे. ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपये, परमिट वॉयलेशन के लिए 10,000 रुपये, इंश्योरेंस के लिए 4,000 रुपये, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था. इसके अलावा, बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20,000 रुपये और सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1,000 रुपये का चालान कटा था. इस तरह, ट्रैफिक पुलिस ने उसे 2,00,500 रुपये का चालान थमाया था. चालक ने रोहिणी कोर्ट में जुर्माना भरकर ट्रक छुड़ाया था.