जांजगीर-चांपा। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह ठाकुर ने जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत गिधा सचिव सुकृता टाण्डे को घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
ग्राम पंचायत गिधा सचिव एवं सरपंच के विरूद्ध शिकायत की जांच तीन सदस्यीय दल के द्वारा की गई। जांच के उपरांत दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर 14वें वित्त आयोग मद से किये गये निर्माण कार्य का बिना प्राक्कलन एवं बिना तकनीकी मार्गदर्शन के कार्य एजेंसी के द्वारा कार्य को संपादित किया जाना एवं जिस फर्म केके ट्रांसपोर्ट किरीत के नाम से बिल प्राप्त किया गया है वह फर्म ही नहीं है। 14 वें वित्त के नियमों को नजरअंदाज करते हुए कार्य कराया एवं राशि आहरण किया जाना एवं कम राशि का कार्य कराया जाना पाया गया।
सचिव द्वारा सरपंच की डीएससी अपने पास रखकर अवैध तरीके से राशि का आहरण किया जाना प्रतिवेदित किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया। सचिव का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, गंभीर लापरवाही, स्वेच्छारिता एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जो छग पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इस कृत्य के कारण सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं सरपंच के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए प्रतिवेदन को एसडीएम कार्यालय भेजा गया है।