5 अगस्त तक इस आसान तरीके से फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है तो 31 जुलाई आखिरी तारीख है. टैक्स रिटर्न दाखिल करना बेहद आसान काम है. रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का सहारा लेते हुए भी अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.

यदि आपकी एनुएल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग करनी होगी. जानिए कैसे आप घर बैठे आईटीआर (ITR) यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं:

पहला कदम: ऑनलाइन इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग (e-Filing) कहते हैं. यह बेहद सरल है और आसानी से किया जा सकता है. रिटर्न दाखिल करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें. फिर आयकर विभाग की वेबसाइट – incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

दूसरा कदम: ई-फाइलिंग के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा. अकाउंट बनाने के लिए पैन नंबर और जन्म तिथि जैसी पर्सनल डीटेल की जरूरत होगी. वेबसाइट पर दिए इस लिंक पर क्लिक करें और अकाउंट क्रिएट करें. इस अकाउंट के लिए आपका पैन नंबर (PAN) ही आपका यूजर आईडी है.

तीसरा कदम: ई-फाइलिंग के दो तरीके हैं- पहला है कि आप आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर जाएं और आपके लिए अपेक्षित है, वह फॉर्म डाउनलोड करें और कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव कर लें. फॉर्म को मांगी गई सूचना के आधार पर भर ले और जनरेट एक्सएमएल पॉर्मेट में फिर सेव करें. फिर वापस वेबसाइट पर जाएं और एक्सएमएल फॉर्मेट में फिर सेव फॉर्म को अपलोड कर लें. दूसरा तरीका इस लिंक पर क्लिक करें e-file section पर जाइए, लॉग इन करिए, जो फॉर्म और असेसेमेंट ईयर अपेक्षित है उसे सेलेक्ट करें, और मांगी गई जानकारी को भर दें.

 चौथा कदम: रिटर्न फाइल करते समय अपने पास ये जरूरी दस्तावेज साथ रख: पैन नंबर, फॉर्म 16, आपके खातों पर मिला संबंधित वित्तीय वर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस (TDS) संबंधी डीटेल और सभी तरह के निवेशों संबंधी सबूत. होमलोन और इंश्योरेंस संबंधी डॉक्युमेंट्स भी अपने पास रखें. इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी टैक्स स्टेटमेंट शो करता है जो आपके द्वारा दिया जा चुका है.

पांचवां कदम:वेबसाइट पर संबंधित आईटीआर फॉर्म भरने के बाद अपना ITR-V को साइन करके अपना फॉर्म संबंधित कार्यालय (जहां आपका रिटर्न प्रोसेस होता है) भेज दें. 120 दिनों के भीतर यह संबंधित कार्यालय पहुंच जाना चाहिए जिससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी मानी जाए.