जांजगीर चांपा। शुभ होंडा बलौदा के संचालक अजित साहू को जिला उपभोक्ता फोरम जांजगीर.चाम्पा के फैसले की उपेक्षा करना महंगा पड़ गया। आवेदक को समय पर वाहन के सही कागजात, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय की राशि अदा नहीं करने पर बलौदा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गयाए। जहां से मुचलके पर रिहा किया गया।
आवेदक ग्राम लेवाई निवासी पंचराम पिता सुधुराम लहरे से मिली जानकारी के अनुसार उसने अक्टूबर 2016 में बलौदा के शुभ होंडा से दो पहिया वाहन क्रय किया था। उक्त वाहन का कागजात संचालक अजित साहू द्वारा बनवा कर दिया गया था. जिसमें चेसिस नम्बर गलत लिखा था। इसके कारण आवेदक को वाहन के बीमा कराने सहित अन्य परेशानी हो रही थी। आवेदक के कागजात सुधार के आग्रह पर शुभ होंडा बलौदा के संचालक अजित साहू ने जल्द सुधार कर देने शपथ पत्र दिया था. लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं देख पंचराम ने मामला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया। जहा सुनवाई करते हुए फोरम द्वारा एक माह के भीतर कागजात सुधार कर देने। सहित 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व 3000 रुपए वाद व्यय स्वरूप भुगतान करने का फैसला सुनाया था. इस फैसले की अवहेलना होने पर पंचराम ने उपभोक्ता फोरम में आवेदन कर जानकारी प्रदान की जिसके आधार पर उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष तजेश्वरी देवी देवांगन सदस्य मनरमण सिंह व मंजू लता राठौर ने शुभ होंडा बलौदा के संचालक अजित साहू को उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन करने फरमान जारी कियाए लेकिन अनुपस्थिति पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
इसके परिपालन में बलौदा पुलिस द्वारा शुभ होंडा बलौदा के संचालक अजित साहू को गिरफ्तार कर उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत कियाए जहा संचालक द्वारा आगामी पेशी 9 जनवरी को मामले में आवेदक से समझौता करते हुए वाहन का सही कागजातए मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय की राशि अदा करने शपथ पत्र एवम आवेदक से आपसी राजीनामा देने के बाद 10 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया।