Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी करने के लिए किसान पंजीयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार कृषको का पंजीयन 01 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक कराया जाना आवश्यक हैं। बेमेतरा जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि, लाभ धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक हैं।
उन्होंने आगे बताया कि, जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इस वर्ष पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरीफॉरवर्ड कर दी जाएगी यदि किसान के पंजीयन में रकबा या अन्य कोई भी संशोधन कराने की स्थिति में उसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति के साथ संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को भी उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक हैं। इसके बाद दस्तावेजों के जाँच करने के बाद नवीन किसान पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन कराने चाहते हैं तो वे 30 सितंबर 2023 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि, 30 सितंबर 2023 तक आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पूर्व वर्ष के पंजीयन को यथावत् कैरीफॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
इन्हें भी पढ़ें- शासकीय उचित मूल्य दुकान में जमकर हो रहा लापरवाही, दुकान संचालक हितग्राहियों को कम दे रहा राशन और वसूल रहा पूरा पैसे...
खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शी में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की जा रही हैं। जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार (अंगूठा लगाकर) प्रमाणीकरण के बाद धान की बिक्री कर सकता हैं। किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया गया हैं। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी, जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे। हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगहा के तहत गतवर्ष की भांति पंजीयन किया जाएगा। इसके फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नामिनी के तौर पर पंजीयन करा सकता हैं। यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपना नॉमिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता हैं तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता हैं। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारोें को प्रेषित की जाएगी।
इन्हें भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण, जानिए कौन कहा फहराएंगे तिरंगा
उसके बाद तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी किसानों से खरीफ वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एवं गतवर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट करायें। किसान पंजीयन एवं पंजीयन संशोधन के लिए आवेदन समिति से ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, सभी किसान से अपील की जाती हैं कि, 31 अक्टूबर 2023 तक किसान पंजीयन से संबंधित अपना कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी प्रकार से कोई भी समस्या न हो।