दुर्ग भिलाई। छत्तीसगढ़ में ठगों से सतर्क रहने के लिए पुलिस की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग इनके झांसे में आ रहे हैं। ताजा मामला भिलाई का है, जहां आरोपित ने प्रार्थी की पुत्री को नायब तहसीलदार तथा पुत्र को एम्स में डाक्टर बनवा देने का झांसा दिया। झांसे में आए परिवार ने आरोपित को 15 लाख रुपये दे दिया। बाद में प्रार्थी परिवार को पता चला कि वह लोग आरोपित के जाल में फंस गए है। उसके बाद पैसे की मांग की गई थी। आरोपित ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। सुपेला पुलिस ने प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।
सुपेला पुलिस के मुताबिक प्रार्थी हुडको भिलाई निवासी निमाई देवनाथ (60 वर्ष) का पखांजूर जिला कांकेर में पुस्तैनी घर और व्यवसाय है। प्रार्थी निमाई देवनाथ के हवाले से पुलिस ने बताया कि हुडको में बेटों के पास रहने के दौरान उनका परिचय अभिषेक चक्रवर्ती (24 वर्ष) निवासी हरीनगर कातुलबोर्ड से हुआ।
अभिषेक ने बताया कि उसका पड़ोसी अभिजीत सिंह सरकारी नौकरी लगाता है। जिसके लिए रुपये लेता है। निकाई जब अभिजीत सिंह से मिला तो उसने अपने सहयोगी श्रेयांश यादव निवासी स्मृतिनगर से मिलवाया। निमाई के पुत्र और पुत्री को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख में सौदा हुआ। बड़ी पुत्री को नायब तहसीलदार एवं पुत्र को एम्स हास्पिटल में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर नौकरी के लिए निमाई ने एफडी तोड़कर तथा खेत बेचकर 15 लाख का इंतजाम किया और नगद श्रेयांश यादव और अभिजीत सिंह को दे दिया।
15 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 के मध्य पूरी रकम नगद उन्हें दी गई। मार्च में निमाई को जानकारी मिली कि दोनों युवक फर्जी काम करते हैं और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठते हैं। उसने रुपये वापस मांगे तो वे बहाना बनाने लगे। निमाई ने परिचित अभिषेक और उसके पिता को श्रेयांश यादव के घर भेजा और रुपये वापस मांगे। काफी दबाव के बाद श्रेयांश यादव व अभिजीत सिंह ने पांच- पांच लाख के तीन चेक बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा जुनवानी का देते हुए कहा कि दो चेक अभी क्लियर होंगे। बाकी एक जब कहेंगे तभी बैंक में पेश करना। 10 लाख तो निमाई को मिल गए, लेकिन बचा पांच लाख आज तक नहीं आया। दोनों ने फोन उठाना बंद कर दिया और चेक बैंक से बाउंस हो गया। अभिजीत सिंह पर अभिषेक चक्रवर्ती ने दबाव बनाया तो निमाई को जान से मारने की धमकी दे आरोपितों ने कहा कि पांच लाख भूल जाओ। देवनाथ निमाई ने एसपी दुर्ग से इसकी लिखित शिकायत की। एसपी से हुए शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपित अभिजीत सिंह व अभिषेक के खिलाफ धारा 420, 506, 34 के तहत प्राथमिकी करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।