Breaking: मयूरा कान्वेंट स्कूल संचालक से होगी राशि की वसूली… आरटीई पोर्टल से भी किया जाएगा ब्लैकलिस्ट.. मान्यता समाप्त करने की गई अनुशंसा… राशि जमा नहीं होने पर कराया जाएगा अपराध दर्ज…

जांजगीर-चाम्पा. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक निजी स्कूल को क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा तय राशि से ज्यादा भुगतान करने के मामले में क्लर्क एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया है।

जिले के बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार के तहत 72 लाख के भुगतान मामले में एक तरफ जहां कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा क्लर्क शिवानंद राठौर को निलंबित किया गया है, वहीं कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साव को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले को कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने निजी स्कूल संचालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कराने और बकाया राशि की वसूली करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले में निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) पोर्टल सूची से भी ब्लैकलिस्ट करने तथा मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है।

आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के क्लर्क एवं कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा मयूरा कान्वेंट स्कूल के संचालक को तय राशि से ज्यादा राशि का भुगतान कर दिया है जिसमें 72 लाख से अधिक का भुगतान करना पाया गया। जानकारी के बाद डीईओ ने क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया है।